केआरके उर्फ कमाल राशिद खान के खिलाफ अभिनेता मनोज बाजपेयी के मानहानि के मुकदमे के जवाब में इंदौर जिला अदालत ने उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कमाल खान द्वारा 2021 में कुछ ट्वीट्स में मनोज बाजपेयी को ड्रग एडिक्ट के रूप में संदर्भित किया जिसके बाद मनोज बाजपेयी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की।
मनोज बाजपेयी के वकील परेश जोशी का दावा है कि गुरुवार को इस शहर के न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कमाल खान की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया और अगली सुनवाई 10 मई के लिए निर्धारित की गई है।
उन्होंने दावा किया कि खान को पहले अदालत में पेश होने में असफल होने के बाद जमानती वारंट जारी किया गया था। एक याचिका में, मनोज बाजपेयी ने कहा कि कमाल खान को उनके खिलाफ आरोपों के बारे में पता था, लेकिन वह जानबूझकर चीजों को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। कमाल खान के वकील ने अनुरोध किया कि उनके खिलाफ मामला सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर, 2022 को कमाल खान के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
कमाल आर खान के वकीलों के अनुसार, ट्विटर अकाउंट में से एक, “केआरके मूवी ऑफिस”, जिसमें से 2021 में विवादित ट्वीट पोस्ट किया गया था, अक्टूबर 2020 में एक सलीम अहमद को “बेचा” गया था। इसलिए उन्होंने मनोज बाजपेयी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक ट्वीट नहीं किया है।
सोर्स- एनडीटीवी
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